ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, अब निजी सेंटर्स पर भी होगा टेस्‍ट

By Kashif Hasan

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हाइलाइट्स

प्राइवेट सेंटर टेस्‍ट लेकर जारी कर सकेंगे सर्टिफिकेट. कागजी कार्रवाई में भी कमी लाई जाएगी. 1 जून से लागू हो जाएंगे नए नियम.

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है. अगले महीने यानी एक जून, 2024 से आप क्षेत्रिय परिवहन कार्यालयों (RTO) के साथ ही ड्राइविंग टेस्‍ट अपने नजदीकी प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्‍कूल में जाकर दे सकेंगे. इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी. इस बदलाव की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा.

मौजूदा वक्‍त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी लंबी है. इसमें कागजी कार्रवाई भी ज्‍यादा करनी पड़ती है. कई सारे फॉर्म भरने होते हैं और कई दफ्तरों के चक्‍कर काटने पड़ते हैं. लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण, लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में भ्रष्‍टाचार फैलता है. इसका असर पूरे देश की सड़क सुरक्षा पर पड़ता है. इसलिए, इन कमियों को दूर करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में मौजूदा ड्राइविंग नियमों में बड़े बदलाव करने की घोषणा की है.

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प्राइवेट सेंटर के लिए नियम-शर्तें
टू-व्हीलर की ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और फोर-व्हीलर के लिए 2 एकड़ ज़मीन. स्कूल में ही गाड़ी चलाने का टेस्ट देने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. स्‍कूल में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए और 5 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए.

करनी होगी कम कागजी कार्रवाई
लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी. आवेदक को सिर्फ वही ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे, जो लाइसेंस के प्रकार के हिसाब से बताए जाएंगे. परिवहन विभाग आवेदक को पहले ही बता देगा कि उसे कौन-से दस्तावेज़ उपलब्‍ध कराने हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी. लाइसेंस बनवाने को ऑनलाइन और आफॅलाइन, आवेदन किया जा सकता है. आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं.

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
लाइसेंस के बिना या तेज गति से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है. इसके लिए वर्तमान में जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है. वहीं, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा.

Tags: Business news, Driving Licence, Driving Test



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Kashif Hasan. Writer and Contributor, 1.5 years Experience. Writing field- Automobiles & Business. etc. contact- kashifhasan@newsdaur.com

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