एएसआई या एसई भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आप पर चालान कर सकते हैं.ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड को चालान करने की शक्ति नहीं दी गई है. पुलिस का कोई भी अधिकारी जबरदस्ती वाहन की चाबी नहीं निकाल सकता.
नई दिल्ली. ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस लगातार चैकिंग करती रहती है. बड़े शहरों में तो हर चौक-चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है. अगर गाड़ी के कागजात पूरे ना हो या कोई अक्षम्य उल्लंघन कर दिया दिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी भी इंम्पाउंड कर लेती है. कई बार कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी की बाइक या कार की चाबी भी निकाल लेते हैं. या फिर ‘नो पार्किंग’ में खड़ी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी कानूनन ये दोनों काम कर सकते हैं.
इस सवाल का जवाब ‘ना’ है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को या पुलिकर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की गाड़ी की चाबी निकाले या कार या बाइक के टायरों में से हवा निकाल दे. अगर वह ऐसा करता है, तो वह कानून तोड़ रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
क्या कहता है कानून?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम ( Indian Motor Vehicles Act ) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति है. ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड ऐसा नहीं कर सकते. एएसआई या एसई भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आप पर चालान कर सकते हैं. कागजात पूरे न होने पर वाहन को इम्पाउंड कर सकते हैं. लेकिन, जबरदस्ती न तो गाड़ी की हवा निकाल सकते और न ही चाबी छीन सकते.
बिना रसीद लिए न दें पैसे
ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह वाहन चालक से चालान के नाम पर जुर्माना नहीं वसूल सकता. ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वर्दी में रहना भी जरूरी है. अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो वाहन चालक उनके उनका परिचय-पत्र मांग सकता है.
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FIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 15:00 IST