दिल्ली वालों के पास ट्रैफिक चालान भरने या माफ कराने का बेहतरीन मौका! इस दिन लग रही है राष्ट्रिय लोक अदालत

By Aaftab Hasan

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ट्रैफिक चालान भरने के कई तरीके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में हजारों को चालान लंबित रहते हैं। ऐसे में दिल्लीवासियों को चालान भरने का एक अनोखा तरीका दिया जाता है, जिसे लोक अदालत कहते हैं। जी हां, दिल्ली में चालान भरने के लिए भी लोक अदालत लगती है। समय-समय पर लगने वाली इस अदालत की लेटेस्ट तारीख आने वाली 11 मई है। दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली इस राष्ट्रिय लोक अदालत (National Lok Adalat) में कर्मशियल और प्राइवेट, दोनों तरह के वाहनों के चालान शामिल होंगे। यदि आपके पास कोई लंबित चालान है, तो आने वाली 11 मई आपको उसे भरने का मौका दे रही है।

लोक अदालत में चालान की पूरी कीमत भरकर उसे खत्म करने के साथ लोगों के पास वैध कारण देकर जु्र्माने को कम कराने या पूरी तरह माफ करवाने का भी मौका होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले रखे जाएंगे उनमें 31 जनवरी 2024 तक डीटीपी पोर्टल पर पेंडिंग कमर्शियल वाहनों समेत कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान शामिल होंगे।

इस राष्ट्रिय लोक अदालत में रेड लाइट जंप, स्पीडिंग, सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसे चालान तो शामिल होंगे ही, साथ जिनका बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने का चालान होगा, वो भी इस अदालत में अपने चालान का निप्टान कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रत्येक बेंच एक दिन में केवल 1000 चालान/नोटिस का निपटारा करेगी और सभी कोर्ट परिसरों में लगने वाली 180 बेंचों में कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया जाएगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में ट्रैफिक पुलिस ने लिखा, “लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 11 मई, 2024 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।”
 

बता दें कि दिल्ली में लोक अदालत कड़कडड़ूमा, द्वारका, रोहिणी, पटियाला हॉउस, राउस एवेन्यू साउथ एवं तीस हजारी कोर्ट के परिसर में लगेगी।
 





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Aaftab Hasan. Owner Of News Daur, Advocate & Journalist Writing Field-Technology & Entertainment News etc. contact- aaftabhasan@newsdaur.com

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