क्या 15 साल पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल सकते हैं? जानें नया नियम

By Kashif Hasan

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Bike News. देश में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी कार, बाइक या स्कूटर को बिना अनुमति और जानकारी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धड़ल्ले से बदलवा रहे हैं. लोग इस तरह का काम अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग से बचाने के लिए करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी करने के शौक में ऐसा कर रहे हैं. ऐसे लोगों को परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के ही पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल देते हैं. खासकर स्क्रैप में जाने वाली गाड़ियों को भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने लगे हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि इन पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करवाया जा सकता है? क्या भारत में परिवहन कानून इसकी इजाजत देता है? राज्यों के परिवहन कानून इस बारे में क्या कहता है?

बता दें कि हाल के वर्षो में पेट्रोल बाइक से चलना काफी महंगा हो गया है. इसलिए लोग नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के बजाए अपनी पुरानी बाइक में ही इलेक्ट्रिक किट लगा रहे हैं. लोग नई गाड़ियां खरीदने के बजाए पुरानी गाड़ियों से चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. लेकिन, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या कार, बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप तब्दील करा सकते हैं या नहीं. अगर आप इंजन बदलवाते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए. अगर नियम नहीं है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करा रहे हैं तो आरटीओ आप पर कितना जुर्माना ठोक सकता है या फिर आपकी गाड़ी क्या स्क्रैप में भी डाल सकती है?

परिवहन कानून के मुताबिक आप पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील नहीं करा सकते हैं.

क्या बाइक को आप इलेक्ट्रिक इंजन में बदल सकते हैं?
आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि अभी तक देश के परिवहन कानून के मुताबिक आप पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील नहीं करा सकते हैं. लेकिन, कई राज्यों ने अपने यहां पुरानी गाड़ियों में कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में इस पर केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है. लेकिन, फिलहाल आप पुरानी गाड़ियां जो स्क्रैप में जाने लायक है, इलेक्ट्रिक में तब्दील नहीं कर सकते हैं.

गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्‍तव न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में कहते हैं कि अभी तक पुरानी कार, बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए परिवहन मंत्रालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. हमारे जनपद में इस तरह की गाड़ियां अगर सड़क पर चलती पाई जाती हैं तो उसे पकड़ कर स्क्रैप में भेज दिया जाता है. अगर दूसरे जनपद की रजिस्टर्ड गाड़ियां मिलती हैं तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना लगा कर संबंधित आरटीओ को इस बात की जानकारी दे दी जाती है. भारत सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 52 के तहत पेट्रोल इंजन बाइक में आप इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगवा सकते.’

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कई लोग अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवा रहे हैं.

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कुलमिलाकर लोग जानकारी के अभाव में अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवा रहे हैं. पेट्रोल इंजन और गियर बॉक्स तक लोग निकलवा कर इलेक्ट्रिक इंजन गाड़ी में फिट करवा ले रहे हैं. लेकिन, जब सड़क पर चल रही इस तरह की गाड़ियों पर परिवहन विभाग की नजर पड़ती है तो ऐसी गाड़ियों को भी स्क्रैप में भेज दिया जाता है. इसलिए आप अपनी बाइक में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कराएं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी में बदलाव हो जाए. यह एक गैरकानूनी काम है. इसके लिए प्रशासन आप पर कार्रवाई भी कर सकता है.

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Kashif Hasan. Writer and Contributor, 1.5 years Experience. Writing field- Automobiles & Business. etc. contact- kashifhasan@newsdaur.com

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