भागलपुर. अगर आप भी चार पहिया वाहन के डीएल पर तीन पहिया वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको भी जुर्माना भरना होगा. दरअसल जिले में ई-रिक्शा को लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. कोडिंग के माध्यम से ई रिक्शा को चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है. अपने-अपने रूट में ही ई रिक्शा चलाने की हिदायत सभी ई रिक्शा चालकों को दी गई है, लेकिन कई रिक्शा चालक अभी भी नियम का उल्लंघन करते नजर आते हैं. ऐसे में आपके वाहन का चालान कट सकता है.
चारपहिया वाहन के डीएल पर नहीं चलाएं तीन पहिया वाहन
चार पहिया वाहन के डीएल पर तीन पहिया वाहन चलाने पर 5 हजार से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल नियम के अनुसार चार पहिया वाहन पर तीन पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं. इसको लेकर जब ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ रहे बेतहाशा ई-रिक्शा से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी.
इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कोडिंग सिस्टम लागू किया गया और इसके साथ ही शहर में कई नियम लागू किए गए. हर एक चौक चौराहों पर 70 मीटर के दूरी पर मार्किंग किया गया है ताकि जो भी चालाक है वह यात्री को वहीं पर चढ़ा या उतार सके. इससे भीतर उतरने पर ₹2500 से अधिक का जुर्माना भरना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहन के डीएल पर तीन पहिया वाहन चलाना गैर कानूनी है. इसलिए तीन पहिया वाहन के लाइसेंस पर ही ई-रिक्शा का परिचालन करें.
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बिना लाइट वाली गाड़ी न चलाएं
डीएसपी ने बताया कि जब वाहन की चेकिंग होती है तो उसमें लाइट भी जांच किया जाता है. ऐसे में अगर आपके वाहन में लाइट नहीं है तो उसपर भी जुर्माना देना होगा. उन्होंने चौक चौराहे पर लगे माइक के माध्यम से सभी यात्रियों को भी जागरूक किया जाता है कि आप बिना लाइट वाले वाहन पर यात्रा न करें ये दुर्घटना का कारण बनता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी नियम का पालन के साथ ही वाहन चलाएं.
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FIRST PUBLISHED : June 3, 2024, 10:38 IST