वाहन लेने के बाद आरसी के लिए करना पड रहा है कई दिन इंतजार. ऑटोमोबाइल डीलर्स की लापरवाही से हो रही है देरी. अब सरकार ने समय पर आरसी देने को दिए सख्त निर्देश.
नई दिल्ली. नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने में हो रही देरी शिकायतों को अब दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया है. परिवहन विभाग ने ग्राहकों को आरसी तय समय पर मिले, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सुधारने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस कदम का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि ग्राहकों को बिना देरी के उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकें.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी देरी की शिकायतें मिलीं. इसके बाद उन्होंने विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए. विभागीय जांच में पता चला कि कई डीलर्स ने डेटा एंट्री के लिए एक ही व्यक्ति को रखा हुआ था, जिसके कारण काम का बोझ बढ़ गया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी हो रही थी.
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आरसी बनाने को रखना होगा स्पेशल कर्मचारी
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन ऑटोमोबाइल डीलर्स को निर्देश दिए गए हैं, जो स्वयं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं. इन डीलर्स को खरीदारों की जानकारी को केंद्रीयकृत वाहन पोर्टल (VAHAN) पर दर्ज करने के लिए समर्पित स्टाफ नियुक्त करना होगा. साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित भी करना होगा कि उनकी प्रिंटिंग मशीनें हर समय चालू स्थिति में रहें.
कर्मचारियों का रखना होगा रिकार्ड
नई गाडियां लेने वाले लोगों को समय पर आरसी मिले इसके लिए परिवहन विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी डीलर्स द्वारा नियुक्त डेटा एंट्री कर्मियों के आधार-संबंधी प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करें. राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) से कहा गया है कि वह आधार-आधारित लॉगिन प्रणाली लागू करे, जिससे एक ही व्यक्ति कई डीलर्स के लिए डेटा एंट्री का काम न कर सके.
दिल्ली का नहीं आधार कार्ड, फिर भी बन जाएगी आरसी
दिल्ली परिवन विभाग ने कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर भी अब दिल्ली में वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा. वाहन का पंजीकरण कराने वाले दो पता दें सकते हैं. इसमें एक आवेदक का स्थाई होगा और एक वर्तमान पता होगा. वर्तमान पते पर ही पंजीकृत वाहन की आरसी भेजी जाएगी. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का होने पर पंजीकरण तभी होगा जब दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे.
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FIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 12:17 IST